SC ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर ईडी से मांगा जवाब
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा अपनी गिफ्तारी को चुनौती देते हुए जमानत की मांग के मामले मे दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन की याचिका पर नोटिस जारी किया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय ED से जवाब मांगा।
दरअसल हेमंत सोरेन ने अंतरिम जमानत मांगी है। मामले में अब 6 मई को अगली सुनवाई होगी। हाई कोर्ट चाहे तो इस बीच सोरेन की याचिका पर आदेश दे सकता है, जिसमें सोरेन ने गिरफ्तारी को चुनौती दी है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच कर रही है। पिछले दिनो सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन की तरफ से वकील कपिल पेश हुए।
कपिल सिब्बल ने कहा कि हाई कोर्ट ने हमेंत सोरेन की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। लेकिन फैसला नही सुना रहा है, जिस वजह से हेमंत सोरेन चुनावी प्रचार में हिस्सा नही ले पा रहे हैं। झामुमो नेता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की पीठ के समक्ष मामला उठाया था। पीठ ने उन्हें मामले को जल्द से जल्द सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया था।