भाजपा के फरार नेता की मुसीबत बढ़ी,अक्षय कांति बम को हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत नहीं 

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जयपुर:  कांग्रेस से भाजपा में आए अक्षय कांति बम को हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत नहीं मिल पाई। इस मामले में अब अगली सुनवाई 24 मई को होगी। इस बीच पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। गौरतलब है कि इंदौर में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अक्षय ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली थी। वे कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी थे।

2007 के जमीन विवाद मामले में अक्षय का नाम है। केस में फरियादी युनूस पटेल के आवेदन पर धारा 307 का मुकदमा अक्षय बम पर पिछले महीने दर्ज किया गया है। 10 मई को ट्रायल कोर्ट में नहीं आने पर अक्षय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। इसी मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए अक्षय ने अग्रिम जमानत मांगी थी। सुनवाई के दौरान फरियादी युनूस ने हाई कोर्ट में अक्षय की अग्रिम जमानत पर आपत्ति ली।

जिसके बाद हाई कोर्ट ने लिखित आपत्ति दर्ज कराने के लिए फरियादी को सात दिन का समय दिया है। अगली सुनवाई 24 मई को होगी। धारा 307 का मामला दर्ज होने के कारण उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकल गया है। इस वजह से उन पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। इससे पहले इंदौर सेशन कोर्ट में भी उनका अग्रिम जमानत का आवेदन खारिज हो चुका है। अक्षय बम कानूनी राहत के लिए ट्रायल कोर्ट में रिवीजन याचिका दायर कर चुके हैं। वहां भी सुनवाई हुई है लेकिन अभी राहत नहीं मिली है। इसके अलावा अग्रिम जमानत के लिए भी ऊपरी अदालतों में प्रयास कर रहे हैं। अब दोनों ही मामलों में अलग-अलग अदालतों में सुनवाई 24 मई को होगी।

वहीं कांग्रेस ने अक्षय को तलाशने के लिए एक दल गठित किया है। कांग्रेस का कहना है कि फरार नेता अक्षय अभी भाजपा नेताओं के साथ घूम रहा है। वह जहां पर भी दिखेगा हम उसके वीडियो बनाएंगे और पुलिस को भेजेंगे।

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