छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एसआई भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका में बड़ा फैसला, 370 महिलाओं के जगह अब पुरुष अभ्यार्थियों को मिलेगा मौका
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एसआई भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर याचिका दायर की गई। याचिका की सुनवाई काफी समय से हाईकोर्ट में चल रही है। इससे पूर्व जब कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई तो कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को हाईकोर्ट के जस्टिस नरेन्द्र व्यास के बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि प्लाटून कमांडर के 370 पदों पर महिला अभ्यार्थियों की हो रही भर्ती को अवैध कहा है। इन पदों पर पुरुष अभ्यार्थियों की भर्ती करने निर्देश दिया है। इस आदेश के साथ ही कोर्ट ने सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर, सूबेदार की भर्ती परीक्षा को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है।