समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान को लगा एक और झटका, रामपुर कोर्ट ने डूंगरपुर मामले में सुनाया बड़ा फैसला

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रामपुर: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान एक और मामले में दोषी करार दिए गए हैं। ऐसे में इस मामले में भी उन्हें सजा तय हो गई है। रामपुर की अदालत ने एक व्यक्ति का घर जबरन खाली कराकर उसे ध्वस्त करवाने के आठ साल पुराने एक मामले में आजम खान को दोषी करार दिया है। खान इस वक्त सीतापुर जेल में बंद हैं और वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेन्सिग के जरिये उनकी पेशी हुई। अदालत ने तत्काल सजा का ऐलान नहीं किया है। इसी तरह के एक अन्य मामले में आजम खान को पहले भी दो साल की सजा हो चुकी है |

खान के वकील विनोद शर्मा ने बताया कि जबरन मकान खाली करवाकर उसे ध्वस्त करवाने के मामले में विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने पूर्व मंत्री को दोषी करार दिया है। उन्होंने बताया कि डूंगरपुर बस्ती के निवासी अबरार नामक व्यक्ति ने छह दिसम्बर 2016 को गंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें आजम खान, सेवानिवृत्त पुलिस क्षेत्राधिकारी आले हसन और ठेकेदार बरकत अली पर घर में घुसकर लूटपाट और मारपीट करने का आरोप लगाया गया था।

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