SC ने ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए विजन डॉक्यूमेंट पर ASI से जवाब मांगा

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सुप्रीम कोर्ट ने ताज महल के संरक्षण के लिए तैयार किए गए विजन डॉक्यूमेंट को लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) से जवाब मांगा। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने रमन द्वारा दायर आवेदन पर विचार किया, जिन्होंने ताज ट्रैपेज़ियम जोन में पर्यावरण प्रदूषण के बारे में चिंता जताई थी। आवेदक का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट संजय उपाध्याय ने आगरा में प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए अधिक समग्र दृष्टिकोण के लिए तर्क दिया। उन्होंने कहा कि ताज ट्रैपेज़ियम जोन प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण की अप्रभावी कार्यप्रणाली के कारण समस्याएं उत्पन्न हुईं।

उपाध्याय ने अदालत को आवेदक के निधन की जानकारी दी। हालांकि, न्यायालय ने उठाए गए मुद्दों के महत्व पर ध्यान दिया, जिसमें ताज महल को प्रदूषण से बचाने के लिए  पूर्व आदेश द्वारा निर्देशित विज़न दस्तावेज़ का कार्यान्वयन भी शामिल है। न्यायालय ने पूर्व आदेश पर भी गौर किया, जिसमें ताज महल के रखरखाव के लिए जिम्मेदार एजेंसी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के परामर्श के बिना स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर और उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा विजन डॉक्यूमेंट की तैयारी दर्ज की गई।

परिणामस्वरूप, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य को विज़न प्लान की कॉपी पेश करने का निर्देश दिया और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को दो महीने के भीतर शपथ पत्र के माध्यम से विज़न प्लान पर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टिप्पणियों के साथ विजन योजना के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए मामला आगे विचार के लिए निर्धारित है। इस मामले में आवेदक की ओर से संजय उपाध्याय, एडवोकेट सौमित्र जयसवाल, गीतांजलि सान्याल और सूर्या गुप्ता के साथ उपस्थित हुए। यह आवेदन एमसी मेहता बनाम भारत संघ मामले में दायर किया गया, जो 1984 से लंबित रिट याचिका है, जिसमें न्यायालय पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिए समय-समय पर विभिन्न निर्देश जारी करता रहा है।

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